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अहमदाबाद में गरबा आयोजकों के लिए फायर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी

अहमदाबाद में आगामी नवरात्रि उत्सव के दौरान वातानुकूलित डोम (AC Dome) वाले प्रीमियम और मिड-लेवल पार्टी प्लॉट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग ने कड़े सुरक्षा नियम तैयार किए हैं। शहर के एस.जी. हाईवे, सिंधुभवन रोड और एसपी रिंग रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बनाए जा रहे अस्थायी ढांचों में गरबा खेलने आने वाले लोगों की सुरक्षा (Safety) सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। अग्निशमन विभाग द्वारा तैयार की गई 30 बिंदुओं की विस्तृत गाइडलाइन (Safety guidelines) के तहत आयोजकों को पंडाल की क्षमता के अनुसार ही प्रवेश देने का अधिकार होगा, जिसमें प्रति व्यक्ति कम से कम 1 वर्ग मीटर स्थान आवंटित करना अनिवार्य किया गया है।

नियमों के मुताबिक पंडाल में आमने-सामने की दिशा में कम से कम दो आपातकालीन निकास (Emergency exits) होने चाहिए और कोई भी निकास मार्ग 15 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। मंडप, पंडाल या स्टेज बनाते समय स्कूल, अस्पताल और ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी ताकि फायर फाइटर वाहनों (Fire tenders) की आवाजाही में कोई बाधा न आए। इसके अतिरिक्त, पूरे परिसर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग (Electrical wiring) टेस्ट रिपोर्ट किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियर से सत्यापित कराकर पेश करना अनिवार्य होगा। पर्दों और कालीनों पर फायर रिटार्डेंट पेंट (Fire retardant paint) का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

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