GST रजिस्ट्रेशन हुआ आसान: 1 नवंबर से नए नियम लागू
केंद्र सरकार 1 नवंबर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। GST परिषद द्वारा अनुमोदित इस नई और सरल प्रणाली का सीधा लाभ लगभग 96 प्रतिशत आवेदकों को मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस नई प्रक्रिया के कारण नए आवेदकों को केवल तीन कार्य दिवसों में स्वचालित रूप से पंजीकरण मिल जाएगा। नई प्रणाली के तहत दो प्रकार के आवेदकों को ऑटोमैटिक मंजूरी मिलेगी: पहला, जोखिम विश्लेषण के आधार पर डेटा क्लियर करने वाले आवेदक; और दूसरा, जिनका आउटपुट टैक्स ₹2.5 लाख से कम है।
यह सुधार पिछली प्रक्रिया से अधिक सरल होगा और इसमें मानव हस्तक्षेप कम हो जाएगा। इसके साथ ही, आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के लिए स्वचालित रिफंड और जोखिम आधारित ऑडिट प्रणाली की शुरुआत की गई है।

