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बीजेपी कार्यकर्ता मर्डर केस में बड़ा फैसला: मोंटू नामदार सहित 4 दोषियों को उम्रकैद

अहमदाबाद की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने साल 2022 में शहर के खाड़िया इलाके में हुए बीजेपी कार्यकर्ता राकेश उर्फ बोबी की हत्या के मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला (Historical Verdict) सुनाया है। अदालत ने कुख्यात अपराधी मोंटू नामदार सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। इस फैसले में कोर्ट ने सभी सबूतों, गवाहों की गवाही और सरकारी वकील की दलीलों को पूरी तरह मान्य रखा है। इस सख्त सजा के ऐलान के बाद शहर के अपराधी तत्वों और असामाजिक तत्वों में भारी डर का माहौल व्याप्त हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने कानून के शासन को सर्वोपरि रखते हुए दोषियों (Criminals) को कड़ी सजा दी है।

इस भीषण हत्याकांड की जड़ें 30 साल पुराने एक पारिवारिक झगड़े और प्रेम विवाह (Love Marriage) के विवाद में छिपी थीं, जिसके कारण मुख्य आरोपी मोंटू नामदार ने गहरी रंजिश पाल रखी थी। मृतक बोबी आरोपी की चचेरी बहन के भाइयों का सबसे करीबी दोस्त था और वह पारिवारिक विवादों में हमेशा उनका साथ देता था, जो बात मोंटू को लंबे समय से खटक रही थी। साल 2022 में इसी पुरानी दुश्मनी (Enmity) के चलते खाड़िया की हजीरा पोल में बोबी पर बेसबॉल के डंडों और लाठियों से घातक हमला (Brutal Attack) किया गया था, जिसमें गंभीर चोटें आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की थी और आज अदालत ने सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया है।

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