गुजरात में उद्योगों को GPCB की बड़ी राहत: CCA रिन्यूअल की जटिल प्रक्रिया खत्म
गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) ने राज्य के उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए ‘कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन’ (CCA) के रिन्यूअल की पुरानी और जटिल प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब ‘CCA एक्सटेंशन फीस सिस्टम’ लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से जिन औद्योगिक इकाइयों के पास पहले से मान्य (Valid) CCA मौजूद है, उन्हें अब रिन्यूअल के लिए लंबी और बोझिल आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब उद्योगपतियों को केवल XGN पोर्टल (XGN Portal) पर जाकर निर्धारित फीस जमा करनी होगी, जिसके बाद बोर्ड द्वारा एक एक्सटेंशन फीस रसीद पत्र (Acknowledgement Letter) जारी कर दिया जाएगा।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उद्योग को अपने लाइसेंस या CCA में कोई संशोधन (Amendment) कराना है, तो उन्हें मौजूदा नियमानुसार अलग से आवेदन करना होगा। इसके अलावा, नियमों का पालन न करने या समय पर एक्सटेंशन फीस जमा न करने की स्थिति में GPCB संबंधित इकाई का CCA रद्द या निलंबित (Suspend) कर सकता है। यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और रिन्यूअल से जुड़े सभी पुराने सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है। इस कदम से राज्य के हजारों छोटे और बड़े उद्योगों को कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी और व्यापार संचालन काफी आसान हो जाएगा।

