आसाराम को बड़ी राहत: गुजरात हाईकोर्ट ने दिल की बीमारी के इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की
सूरत दुष्कर्म मामले के आरोपी और 86 वर्षीय आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य मामले में दी गई इसी तरह की जमानत को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। आसाराम के वकीलों ने दलील दी थी कि गंभीर बीमारी के कारण उन्हें इलाज कराने का संवैधानिक अधिकार है। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आसाराम की मेडिकल स्थिति के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, तो गुजरात हाईकोर्ट उस फैसले से अलग रुख (Different Stand) नहीं ले सकता।
हालांकि, सरकार ने आसाराम को जोधपुर जेल के बजाय साबरमती जेल में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर दी। पीड़िता के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आसाराम ने अतीत में इलाज के बहाने विभिन्न स्थानों का दौरा किया था और किसी भी अस्पताल में लंबे समय तक इलाज नहीं लिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 6 महीने में मुख्य अपील की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, तो आसाराम फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

