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National Herald केस: सोनिया-राहुल को बड़ी राहत

नेशनल हेराल्ड (National Herald) मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में कांग्रेस (Congress) नेताओं सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED – Enforcement Directorate) द्वारा दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट (Chargesheet) पर संज्ञान लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही आर्थिक अपराध निवारण प्रकोष्ठ (EOW – Economic Offences Wing) की शिकायत से संबंधित रिवीजन याचिका (Revision Petition) पर आदेश दिया और स्पष्ट किया कि EOW FIR की प्रतिलिपि (Copy) फिलहाल सोनिया गांधी समेत अन्य आरोपियों को प्रदान नहीं की जाएगी।

इसके बाद, कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस के तथ्यों को रिकॉर्ड (Record) में पढ़ने के बाद ED की चार्जशीट पर अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में ED की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जाँच की वैधता (Legality) पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी की, “जब तक सीबीआई (CBI) ने अभी तक कोई ‘मूल अपराध’ (Predicate Offence) दर्ज नहीं किया है, तब तक ईडी (ED) किस आधार पर जाँच (Investigation) जारी रखे हुए है?” कोर्ट ने सवाल किया कि जब मूल अपराध (Predicate Offence) ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA – Prevention of Money Laundering Act) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कैसे आगे बढ़ सकती है। इस कानूनी आधार (Legal Basis) पर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली कोर्ट का यह फैसला गांधी परिवार (Gandhi Family) के लिए एक बड़ी कानूनी जीत (Legal Victory) मानी जा रही है, क्योंकि यह सुनवाई प्रक्रिया (Trial Process) को आगे बढ़ने से रोकेगा। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अख़बार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्ति यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित (Acquired) की गई थी और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

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