सफेद LED लाइट पर गुजरात सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक: अब कटेगा भारी चालान, जब्त हो सकता है वाहन
गुजरात राज्य परिवहन आयुक्त ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में अवैध रूप से लगाई गई सफेद एलईडी (LED) और एचआईडी (HID) लाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन में कंपनी द्वारा दी गई लाइट के अलावा अतिरिक्त सफेद लाइट पाई जाती है, तो भारी जुर्माना (Penalty) वसूलने के साथ-साथ वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर वाहन भी जब्त (Seize) किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ (RTO) और ट्रैफिक पुलिस को पत्र लिखकर पूरे राज्य में ‘स्पेशल ड्राइव’ चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन तेज सफेद लाइटों की चमक सामने से आने वाले चालकों की आंखों को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न कर देती है, जो जानलेवा साबित होता है। विशेष रूप से बारिश और कोहरे (Fog) के दौरान सफेद रोशनी अधिक खतरनाक हो जाती है, जबकि पारंपरिक पीली लाइट तुलनात्मक रूप से सुरक्षित मानी जाती है। विभाग ने वाहन डीलरों (Dealers) को भी सख्त चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों के वाहनों में अनधिकृत लाइटें फिट न करें। अब पुलिस न केवल शहरों में बल्कि राजमार्गों (Highways) पर भी ऐसे वाहनों की सघन जांच (Inspection) करेगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक फैशन (Fashion) के नाम पर सड़क सुरक्षा (Road Safety) से होने वाले समझौतों को रोकना और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।

