गुजरात में चुनावी शंखनाद: स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का हुआ एलान, 26 अप्रैल को वोटिंग और 28 को आएंगे नतीजे, आज से आचार संहिता लागू
गुजरात राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने बुधवार को गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 6 अप्रैल को आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी और 26 अप्रैल 2026 को मतदान होगा, जबकि 28 अप्रैल को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 15 महानगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 84 नगर पालिकाओं के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य के करीब 4.18 करोड़ मतदाता इस लोकतांत्रिक उत्सव (Democratic Festival) में हिस्सा लेकर स्थानीय सरकार का चुनाव करेंगे।
इस बार के चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता हाल ही में गठित की गई 8 नई महानगर पालिकाओं में होने वाला पहला चुनाव है। आणंद-करमसंद, गांधीधाम, महेसाणा, मोरबी, नडियाद, नवसारी, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और वापी जैसे शहरों में नगर पालिका से अपग्रेड होकर कॉर्पोरेशन (Corporation) बनने के बाद यह पहला बड़ा राजनीतिक मुकाबला होगा। इसके साथ ही, झवेरी आयोग की सिफारिशों के बाद लागू हुए नए ओबीसी (OBC) आरक्षण नियमों के कारण इस बार के समीकरण काफी बदल गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की 7 सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित (Reserved) किया गया है, जिससे सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

