रिजर्व बैंक का नया नियम लागू, बल्क एफडी पर 1 अक्टूबर 2026 से बदले नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk Fixed Deposit) के ब्याज दरों को निर्धारित करने, प्रदर्शित करने और लागू करने से जुड़ा नया संशोधित नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य बड़े निवेशकों (Institutional investors) के लिए ब्याज दरों में पूर्ण पारदर्शिता लाना, नियमों को सरल बनाना और बैंक की सभी शाखाओं में समान जमा राशि पर एक समान ब्याज दर सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था के लागू होने से बड़े स्तर पर एफडी कराने वाले ग्राहकों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर से सभी बैंकों को प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट (Official website) पर बल्क डिपॉजिट की नई ब्याज दरें अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। बैंकों को दरें अपडेट करने के लिए 10 मिनट का ग्रेस पीरियड (Grace period) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि दरें सुबह 10:10 बजे तक ऑनलाइन दिखनी चाहिए। पात्र जमा पर ब्याज देते समय बैंकों को वेबसाइट पर दिखाई गई दरों का ही कड़ाई से पालन करना होगा, जिससे निवेशकों के लिए बुकिंग प्रक्रिया (Booking process) अधिक सीधी और पारदर्शी हो जाएगी।

