ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का बिल लोकसभा में पास
नई दिल्ही
भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़ा एक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। इसने ई-सिगरेट उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध भी लगाया। हम बताते हैं कि ई-सिगरेट अध्यादेश 2019 के निषेध को मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा सत्यापित किया गया था। मंत्रियों के समूह (GoM) ने एक मामूली बदलाव की सिफारिश की।
ई सिगरेट पर प्रतिबंध को युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने बुधवार को कहा कि दुनिया की कई तंबाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करना चाहती थीं, ऐसे में एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि बड़ी तंबाकू कंपनियां अलग अलग नाम से ई सिगरेट के कारोबार में हैं और इनमें से कई कंपनियां भारत में अपना उत्पाद पेश करना चाह रही थीं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, यह सही है कि भारत में कुल आबादी के करीब 0.2 प्रतिशत लोगों द्वारा ही ई सिगरेट का इस्तेमाल करने की खबर है लेकिन हाल ही में स्कूल के औचक निरीक्षण में बच्चों के बैग में 150 वाष्पीकरण उपकरण (वेपिंग डिवाइस) पाए गए। ऐसे में हमारा मानना है कि युवाओं के संदर्भ में खास तौर पर इसके गंभीर खतरे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की निशानी के तौर पर पेश की जा रही ई सिगरेट को इसके आकर्षक डिजाइन, धुआंधार मार्केटिंग और विज्ञापन में ग्लैमर के जरिये बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव से युवाओं को बचाना जरूरी है।