ગાંધીનગર

‘गंगा स्वरूपा योजना’ की लाभार्थी महिलाओं के लिए Important Update

गुजरात सरकार (Gujarat Government) की कमिश्नर महिला और बाल विकास विभाग (Commissioner Women and Child Development Department) के अंतर्गत संचालित ‘गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना’ (Gangaswarupa Financial Assistance Scheme), जिसे विधवा सहायता (widow assistance) के नाम से भी जाना जाता है, के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस योजना के तहत गांधीनगर (Gandhinagar) जिले में कुल 49,360 लाभार्थी (beneficiaries) हैं, जिन्हें हर महीने ₹1250/- की सहायता डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते (bank accounts) में जमा की जाती है।

योजना का लाभ नियमित रूप से जारी रहे और भविष्य में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी लाभार्थियों को तत्काल प्रभाव (immediate effect) से संबंधित माहूलतदार कार्यालय (Mamlatdar Office) में अपनी हयाती की पुष्टि (life certificate verification) करवानी अनिवार्य है। साथ ही, 18 से 50 वर्ष की आयु की लाभार्थी महिलाओं को पुनर्विवाह न करने (non-remarriage) का तलाटी (Talati) का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। यदि किसी लाभार्थी का निधन हो गया है, तो उनके परिजनों को ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)/नगरपालिका (Municipality) में मृत्यु पंजीकरण (death registration) करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) माहूलतदार कार्यालय में जमा करवाना होगा। ऐसा न करने पर, मृत्यु के बाद प्राप्त हुई सहायता राशि (assistance amount) की रिकवरी (recovery) की जाएगी।

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