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Gujarat High Court का बड़ा सुझाव: AMC सब्जी-फल बाजार में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए

गुजरात की विभिन्न नगर पालिकाओं (Municipalities) और महानगर पालिकाओं में प्लास्टिक अपशिष्ट (Plastic Waste) के निपटान और प्रबंधन से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने सब्जी और फल बाजार के विक्रेताओं पर प्लास्टिक की थैलियों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने और इसके बदले कपड़े के थैले (Cloth Bags) की प्रथा को लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्लास्टिक से फैलने वाले गंभीर प्रदूषण (Serious Pollution) पर चिंता व्यक्त की और उत्तराखंड (Uttarakhand) तथा हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) जैसे राज्यों का उदाहरण दिया।

सुनवाई के दौरान गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) और AMC ने अपनी कार्रवाई के आंकड़े प्रस्तुत किए:

  • जागरूकता अभियान: राज्य में 2400 से अधिक इवेंट्स (Events) आयोजित किए गए, जिसमें तीन लाख स्वयंसेवकों (Volunteers) ने भाग लिया और दस हजार टन (Ten Thousand Ton) प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया गया।

  • वैकल्पिक व्यवस्था: पूरे राज्य में कपड़े के थैले के लिए 250 मशीनें लगाई गईं और 1.5 करोड़ कपड़े के थैलों का वितरण किया गया।

AMC का दावा:

  • अहमदाबाद शहर में डोर-टू-डोर कलेक्शन के तहत प्रतिदिन 350 मीट्रिक टन प्लास्टिक एकत्र किया जा रहा है।

  • एएमसी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक (75 माइक्रोन से पतली और अब 120 माइक्रोन से पतली थैलियों) के विक्रेताओं से अब तक ₹15 करोड़ का जुर्माना (Fine) वसूला है और 16.50 लाख कपड़े के थैले वितरित किए हैं। दोषी दुकानों को सील (Seal) भी किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने अहमदाबाद शहर के सात ज़ोन में हो रहे प्रभावी कार्यान्वयन को संज्ञान में लिया। हालाँकि, कोर्ट ने राज्य की सभी महानगर पालिकाओं (Municipal Corporations) और नगर पालिकाओं को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (Plastic Waste Management) को लेकर आवश्यक स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब अगले महीने निर्धारित की गई है।

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