ગાંધીનગરગુજરાત

गिफ्ट सिटी में शराब पर बड़ी छूट: अब आईडी कार्ड ही बनेगा परमिट, बाहरी लोगों को मिली राहत

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी (GIFT City) में शराब के सेवन से जुड़े नियमों को और अधिक उदार बनाते हुए बाहरी राज्यों के नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार, अब गुजरात से बाहर के रहने वाले लोगों को शराब पीने के लिए किसी अलग परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपना वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) दिखाकर सीधे अधिकृत होटल और रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस नियम के तहत शराब सेवन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य रखी गई है। इसके अलावा, गिफ्ट सिटी की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी अब एक समय में अपने साथ अधिकतम 25 मेहमानों (Visitors) को भी शराब पीने की अनुमति दिला सकेंगे, बशर्ते वे कर्मचारी स्वयं वहां उपस्थित हों।

शराब पीने की यह सुविधा केवल गिफ्ट सिटी के भीतर निर्धारित स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, पूल साइड (Pool Side) और छतों (टेरेस) तक ही सीमित रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल गैर-गुजरातियों के लिए है और गुजरात के स्थानीय निवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति शराब का स्टॉक (Stock) गिफ्ट सिटी के सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब की बोतल बाहर ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो यह नियमों का उल्लंघन (Violation) माना जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक बिजनेस हब (Business Hub) के रूप में स्थापित करना है।

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