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सावधान! सरकार ने पेन किलर ‘निमेसुलाइड’ पर लगाया प्रतिबंध, लीवर के लिए बताया खतरनाक

केंद्र सरकार ने देशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘निमेसुलाइड’ (Nimesulide) नामक पेन किलर (Painkiller) दवा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 100mg से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड गोलियों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार का मानना है कि इस दवा का अधिक सेवन मानवीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में इसके कई सुरक्षित विकल्प (Safe Alternatives) पहले से ही उपलब्ध हैं, इसलिए जोखिम भरी उच्च खुराक वाली इस दवा की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन (Notification) में स्पष्ट किया गया है कि यह एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (NSAID) है, जिसकी अधिक मात्रा लीवर पर जहरीला प्रभाव (Toxic Effect) डाल सकती है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी इस दवा के दुष्प्रभावों को लेकर जांच की जा रही थी। सरकार ने साफ किया है कि 100mg से अधिक के ओरल फॉर्मूलेशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हालांकि कम खुराक वाली दवाएं और अन्य फॉर्मूले बाजार में उपलब्ध रहेंगे। यह कड़ा कदम खतरनाक दवाओं को धीरे-धीरे बाजार से हटाने और लोगों को होने वाले साइड इफेक्ट्स (Side Effects) से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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