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सिगरेट पीना होगा और भी महंगा: सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, धूम्रपान करने वालों को बड़ा झटका

भारत सरकार ने नए साल की शुरुआत में सिगरेट पीने वालों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार, 1 फरवरी 2026 से सिગારેટ પર નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી (Excise Duty) लागू की जाएगी। यह टैक्स सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक्स पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक वसूला जाएगा। वर्तमान में सिगरेट पर लगने वाले 40 प्रतिशत जीएसटी (GST) के ऊपर यह अतिरिक्त भार होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बेहतर बनाना है। इस नई नीति के कारण देश भर के करोड़ों धूम्रपान करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

इससे पहले दिसंबर 2024 में ‘सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल’ को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों पर स्थायी टैक्स व्यवस्था (Permanent Tax System) लागू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिश के अनुसार तंबाकू पर 75 प्रतिशत टैक्स होना चाहिए, जबकि भारत में अभी यह काफी कम है। नई एक्साइज ड्यूटी इस अंतर को कम करने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि कीमतों में वृद्धि (Price Hike) होने से लोग सिગારેટ कम खरीदेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। यह नया टैक्स ढांचा न केवल राजस्व बढ़ाएगा बल्कि समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

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