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EMI ग्राहकों के लिए RBI की बड़ी राहत: 60 दिनों से ज्यादा डिफॉल्ट पर ही लॉक होगा फोन

किस्त या ईएमआई (EMI) पर स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन रिकवरी और डिवाइस लॉकिंग (Device Locking) को लेकर महत्वपूर्ण और राहत भरे नियम जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब यदि कोई ग्राहक अपनी किस्त भरने में असमर्थ रहता है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां 60 दिनों से अधिक का विलंब होने पर ही संबंधित डिवाइस को पूरी तरह से लॉक कर सकेंगी। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह नया नियम 1 जनवरी 2027 से देशभर में लागू किया जाएगा। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लोन रिकवरी (Loan Recovery) की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है।

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार, केवल एक ईएमआई (EMI) चूक जाने पर कंपनियां तुरंत डिवाइस को लॉक नहीं कर सकेंगी। इसके लिए कम से कम 30 दिनों का समय सीमा तय की गई है; यानी जब लोन अकाउंट (Loan Account) कम से कम 30 दिनों तक ओवरड्यू (Overdue) रहेगा, तभी बैंक औपचारिक नोटिस भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद भी ग्राहकों को बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और 60 दिन से अधिक की समय सीमा बीतने पर ही डिवाइस को ब्लॉक करने का अंतिम कदम उठाया जाएगा। RBI ने साफ किया है कि फाइनेंस कंपनियां अपनी रकम वसूलने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसका दायरा ग्राहकों के अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए।

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