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भोपाल और इंदौर में ‘No Helmet, No Petrol’ नियम 1 अगस्त से लागू

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. 1 अगस्त 2025 से इन दोनों शहरों में बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. दोनों शहरों के कलेक्टरों ने यह सख्त आदेश जारी किया है. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे.

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ बैठक के बाद लिया गया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह फैसला दोपहिया चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसका सख्ती से पालन होगा. 30 और 31 जुलाई को इस बारे में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. पेट्रोल पंप संचालकों को भी नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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