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केंद्र सरकार का बड़ा कदम: 1.17 करोड़ से अधिक ‘अपात्र’ राशन कार्ड धारकों की पहचान, राज्यों को कार्रवाई का निर्देश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त अनाज योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। इन अपात्र लाभार्थियों में आयकर दाता, चार पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। केंद्र के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सरकारी एजेंसियों जैसे आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस के साथ राशन कार्ड धारकों के विवरण का मिलान करके यह सूची तैयार की है।

जांच में पता चला है कि कुल 1.17 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक मुफ्त अनाज योजना के लिए अपात्र हैं। इनमें से 94.71 लाख करदाता हैं, 17.51 लाख चार पहिया वाहन मालिक हैं, और 5.31 लाख कंपनी निदेशक हैं। नियमों के अनुसार, ये सभी लोग मुफ्त राशन के हकदार नहीं हैं। अब, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 सितंबर तक ग्राउंड-लेवल सत्यापन करने और इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से हटाने का निर्देश दिया है। खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिले, जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश भर में 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके कुल 76.10 करोड़ लाभार्थी हैं। यह पूरी कवायद योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए की जा रही है।

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