ગાંધીનગર

गांधीनगर कोर्ट का फैसला: मामूली बात पर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को जेल की सजा

गांधीनगर: गांधीनगर के पास चांदखेड़ा में सात साल पहले हुई एक मारपीट की घटना में, कोर्ट ने तीन आरोपियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। यह मामला गांधीनगर कोर्ट में चला और सरकारी वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वी. जी. राणा ने यह फैसला दिया है।

मामले के अनुसार, 18 सितंबर 2018 को चांदखेड़ा निवासी विकास रामा को उसके छोटे भाई हर्ष ने फोन कर बताया कि कुछ युवकों ने ट्यूशन से लौटते समय उसे मारा और कहा कि वह मानसरोवर में न बैठे। जब विकास वहां पहुंचा और आरोपियों से सवाल किया, तो उन्होंने उस पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में पृथ्वीराज चोहाण, आर्यन देसाई और जग्गू रबारी शामिल थे।

इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। सरकारी वकील प्रीतेश डी. व्यास ने गवाहों और जांच अधिकारियों की मदद से कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में एक मिसाल कायम करे। कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए आरोपी पृथ्वीराज अशोकभाई दैया को छह महीने और 15 दिन की सजा, आर्यन कानजीभाई देसाई को 15 दिन की सजा और जगदीश उर्फ जग्गू भीखाभाई रबारी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला साबित करता है कि कानून हाथ में लेने वालों को सजा जरूर मिलती है।

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