ગાંધીનગર

Gandhinagar में नर्मदा कैनाल पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

गांधीनगर जिले में खेती (Farming) का मौसम शुरू होने के साथ ही पानी की चोरी (Water Theft) के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए, नर्मदा कैनाल (Narmada Canal) की पाइपलाइन (Pipeline) के साथ छेड़छाड़ कर पानी लेने की कोशिश करने वालों को पकड़ने और उन पर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) करने का आदेश दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नर्मदा नहर के माध्यम से गांवों में पहुँचाए जा रहे पीने के पानी (Drinking Water) की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

प्रशासन ने नर्मदा कैनाल से अवैध रूप से पानी (Illegal Water Withdrawal) निकालने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है।

  • प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति पंप (Pump) लगाकर, टैंकर (Tanker) द्वारा, या किसी अन्य तरीके से नर्मदा कैनाल की पानी की पाइपलाइन में छेड़छाड़ (Tampering) नहीं कर सकता। पाइपलाइन में छेद करना या तोड़फोड़ करना, या जमीन में गड्ढे (Pits) खोदना प्रतिबंधित है।

  • सजा: इस प्रतिबंध की अनदेखी करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें और पानी का उचित वितरण (Proper Distribution) हो सके।

पानी की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पाइपलाइन और उससे जुड़े सभी घटकों जैसे संप (Sump), पंप हाउस (Pump House), एयर वाल्व (Air Valve) आदि को असामाजिक तत्वों (Anti-social Elements) द्वारा तोड़फोड़ (Vandalism) से बचाना आवश्यक है। प्रशासन पानी की चोरी और दुरुपयोग (Misuse) को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएगा।

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